अब पानी के लिए देना होगा टैक्स ,सरकार ने जारी किया आदेश ,नियम होगा लागू .. क्या है रणनीति ?
NBL PATNA :बिहार के खजाने को भरने के लिए राज्य सरकार अब आम लोगों पर एक नए किस्म का टैक्स लगाई है. बिहार के लोगों को अब वाटर चार्ज टैक्स देना होगा. यह शुल्क प्रदेश के लोगों को अब पानी के उपयोग के बदले देना होगा. पटना नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दो लाख, 88 हजार मकान मालिकों से होल्डिंग टैक्स के साथ अब प्रति माह 40 से लेकर 150 रुपए तक का अतिरिक्त वाटर चार्ज शुल्क भी वसूला जाएगा. इसे होल्डिंग टैक्स के साथ जोड़कर सालाना लिया जाएगा.
शहर में रहने वाले लोग चाहे जिस स्रोत से जल का उपयोग कर रहे हों और वे प्रॉपर्टी टैक्स भी देते हैं तो भी उन्हें वाटर शुल्क देना होगा. नगर विकास विभाग की ओर से जारी निर्देश में भुगतान की प्रक्रिया बताई गयी है. घरेलू के साथ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अपने होल्डिंग और प्रॉपर्टी टैक्स कार्यान्वयन के लिए नगर विकास विभाग पेयजल उपयोग शुल्क नीति- 2021 को जल्द ही पूरे राज्य में लागू करेगा.