ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में CBI ने नहीं पेश की डायरी, एक फरवरी को होगी सुनवाई...

ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में CBI ने नहीं पेश की डायरी, एक फरवरी को होगी सुनवाई...

आरा : ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय ने सुनवाई के लिए एक फरवरी को नई तारीख दी है । इस मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआइ ने डायरी पेश नहीं की है। सीबीआई की तरफ से पूरक आरोप दाखिल किए जाने के बाद बुधवार को तारीख दी गई थी। केस में लोजपा रामविलास के संसदीय बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हुलास पांडे समेत आठ लोगों को आरोपित किया गया है।

रणवीर सेवा के सुप्रीमो ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या एक जून, 2012 को उस समय कर दी गई थी, जब वे सुबह में कतीरा स्थित घर से टहलने निकले थे। हथियारबंद अपराधियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। एक साल बाद 2013 में राज्य सरकार ने इस हत्याकांड की जांच सीबीआइ को सौंप दी थी।

चार्जशीट में पूर्व एमएलसी हुलास पांडेय, अभय पांडेय, नंद गोपाल पांडेय उर्फ फौजी, रीतेश कुमार उर्फ मोनू, अमितेश कुमार पांडेय, प्रिंस पांडेय, बालेश्वर पांडेय और मनोज पांडेय का नाम शामिल है ।

कानून के जानकारों के अनुसार डायरी समर्पित नहीं होने से यह पता नहीं चल पा रहा है कि किस आरोपित पर किस साक्ष्य के साथ आरोप-पत्र दायर किया गया है। अब डायरी पर ही सबकी निगाहें टिकी हुईं हैं।