एससी-एसटी और एनबीडब्ल्यू के मामलों का दो माह में करें निष्पादन, क्राइम के हॉटस्पॉट को करे चिह्नित : डीआईजी
आरा : एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज केस और एनबीडब्ल्यू के मामलों का अब हर हाल में दो माह में निष्पादन करना होगा। छह माह से लंबित एससी-एसटी के मामलों का भी जल्द निपटारा करना होगा। शाहाबाद रेंज डीआईजी नवीन चंद्र झा ने शुक्रवार को आरा में भोजपुर और बक्सर जिले के पुलिस अफसरों के साथ समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिया।
उन्होंने अफसरों को स्पष्ट तौर पर कहा कि छह माह से ज्यादा समय से लंबित एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों को त्वरित गति से निष्पादन किया जाये। साथ ही भविष्य में एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों को हर हाल में दो माह के अंदर निष्पादन करने की सख्त हिदायत दी। सुपरवाइजिंग अफसरों को एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज कांडों के सुपरविजन के लिए लंबित नहीं रखने का भी निर्देश दिया।
डीआईजी ने आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज मामलों का स्पीडी ट्रायल के तहत निष्पादन करने पर जोर दिया। कहा कि एनबीडब्ल्यू के मामलों को हर हाल में दो माह के अंदर निष्पादन करें। डीआईजी की ओर से दोनों जिलों के एसपी को बालू, शराब और भूमाफियाओं को चिह्नित करते हुए उनके खिलाफ सीसीए की कार्रवाई का प्रस्ताव का समय पर जिला दंडाधिकारी को उपलब्ध कराने का टास्क दिया गया। थानाध्यक्षों को क्राइम के हॉटस्पॉट को चिह्नित करते हुए अपडेट चार्ट तैयार कर सघन गश्ती करने का निर्देश दिया गया।
हर्ष फायरिंग के मामले में सभी दोषियों को चिह्नित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। भूमि संबंधी विवाद के समाधान के लिए दोनों जिलों के थानाध्यक्षों को शनिवार को होने वाली बैठक में संबंधित अंचल अधिकारी के साथ अनिवार्य रूप से भाग लेने का निर्देश दिया गया। साथ ही साइबर क्राइम और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के माध्यम से संबंधित अपराध नियंत्रण करने का निर्देश दिया गया। बैठक में भोजपुर एसपी राज, बक्सर एसपी शुभम आर्य और आरा एएसपी परिचय कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।