नेपाली नगर मामला से जुड़ी मामला में आया फैसला सरकार देंगी मुआवजा -हाई कोर्ट ने जारी किया निर्देश ।
NBL PATNA: राजधानी पटना के राजीव नगर आवास बोर्ड के जमीन पर बने अवैध निर्माण को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए सरकार को मुआवजा देने का निर्देश दिया है । इसके साथ ही आवास बोर्ड की याचिका को भी रद्द कर दिया गया है।
दरअसल, पटना हाईकोर्ट ने आवास बोर्ड और प्रशासन की ओर से लगाई गई याचिका को रद्द करते हुए इस इलाके के तोड़े गए मकान के बदले लोगों को 5 -5 लाख रुपया मुआवजा देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही 2018 से पहले बने मकानों को सेटलमेंट करने का भी निर्देश जारी किया गया है। इस मामले की सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट के न्यायधीश संदीप कुमार की बेंच ने तोड़े गए मकान के बदले पांच-पांच लाख मुआवजा देने का निर्देश दिया है।
इस याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि नेपाली नगर में प्रशासन की कार्रवाई पूरी तरह से गलत है। इसको लेकर पहले वहां रह रहे लोगों को न नोटिस दिया ना अपील करने का वक्त दिया। जिन घरों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है वो अतिक्रमणकारी नहीं हैं। नेपाली नगर के लोगों के लिए ही दीघा स्पेशल सेटलमेंट एक्ट और स्कीम बनी थी। राज्य सरकार ने पालन नहीं किया। इस वजह से हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को रद्द कर दिया है।