हर्ष फायरिंग में 2 वर्ष की सजा और एक लाख का जुर्माना, लाइसेंसी हथियार रद्द कर आरोपी की होगी गिरफ्तारी...

हर्ष फायरिंग में 2 वर्ष की सजा और एक लाख का जुर्माना, लाइसेंसी हथियार रद्द कर आरोपी की होगी गिरफ्तारी...

पटना : बिहार में हर्ष फायरिंग की घटना के कारण लोगों की मौत और घायल होने को लेकर सरकार की ओर से कदम उठाते हुए कानून में संशोधन किया है। अब हर्ष फायरिंग करने वालो को 2 वर्ष की सजा और एक लाख का जुर्माना लगेगा। साथ ही लाइसेंस धारक पर कार्रवाई और हथियार जब्त किया जाएगा।

भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि जो हर्ष फायरिंग की घटना को अंजाम दे रहा है। चाहे वो स्वेच्छा पूर्ण तरीके से या लापरवाही तरीके से इस्तेमाल करता है। और दूसरे के जीवन को संकट उत्पन्न करता है। उसपर अपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। साथ ही लाइसेंस धारक पर कार्रवाई और हथियार जब्त किया जाएगा। एसपी प्रमोद कुमार ने लोगों से अपील की है कि शादी समारोह के कार्यक्रम या उत्साह भरे माहौल में आग्नेयास्त्रों के प्रयोग से दूर रहे। एसपी ने कहा कि किसी का लाइसेंसी हथियार से हर्ष फायरिंग की घटना हुई तो अब लाइसेंस धारक व्यक्ति पर पुलिस करवाई करेगी।

2 साल तक होगी सजा...

2 वर्ष तक सजा 1 लाख जुर्माना का प्रावधान जारी किया गया है। साथ ही आर्म्स अगर लाइसेंसी है तो उसे रद्द करने को निर्देश दिया गया है। और इसके लिए सभी थानाध्यक्षों को निर्देश किया गया है की इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले का लाइसेंसी हथियार हो या इस तरह के अपराध में हथियार इस्तेमाल होते हैं इसमे चाहे वह कोई भी हो उसके लाइसेंस रद्द करें और लाइसेंस धारक पर भी कार्रवाई की जाए।

हाल के दिनों में बिहार के अलग-अलग जिलों में दर्जनों ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जो शादी समारोह या उत्साह के माहौल में हर्ष फायरिंग के बीच घटनाएं घट जाती हैं। जिससे खुशियां मातम में बदल जाती है।

हालांकि, इसको लेकर बिहार सरकार ने तो एडवाइजरी जारी किया ही था। लेकिन अब भारत सरकार की ओर से भी निर्देश जारी किए गए हैं कि इस तरह की घटना में शामिल लोग पर कार्रवाई की जाए और लाइसेंसी हथियार है तो उसे जप्त कर लाइसेंस धारकों के ऊपर कार्रवाई की जाए।