कोई भी कंपनी जबरन जब्त नहीं कर सकेगी गाड़ी -हाई कोर्ट का आया बड़ा फैसला
कई ग्राहक ऐसे होते हैं जो बैंक के लोन लेकर अपनी कार या बाइक खरीदते हैं और किसी कारण बस लोन नहीं चुकता कर पाते हैं तो लोन अमाउंट की वसूली करने के लिए बैंक अपने एजेंटों को भेजकर ग्राहकों से गाड़ी वापस लेकर चले जाते हैं ऐसे ही एक मामले में पटना हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है कोर्ट ने कहा कि किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है पटना हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए इस पर एक बड़ा फैसला सुनाया है आईएस पर नजर डालते हैं
पटना हाईकोर्ट ने कहा कि लोन ना चुकाने वाले गाड़ी मालिकों से जबरन वाहनों की जब्ती करना अवैध है यह संविधान की जीवन आजीविका के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है इस तरह की धमकाने वाली कार्रवाइयों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज होनी चाहिए इसके अलावा पटना हाईकोर्ट ने कहा कि प्रतिभूतिकरण के प्रावधानों का पालन करते हुए बाहर उनको वसूल किया जाना चाहिए न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ ने रिट याचिकाओं के निस्तारण करते हुए फाइनेंस कंपनी लगाती है अदालत ने बिहार के सभी पुलिस अधीक्षकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि किसी भी वसूली एजेंट द्वारा किसी विभाग के द्वारा जबरन जब्त नहीं किया जाएगा