हाथी की सवारी बीजेपी विधायक को पड़ा महंगा -कोर्ट ने खारिज की याचिका .. क्या है पूरा मामला ?
NBL PATNA : कभी-कभी हाथी पर बैठकर भी इंसान खुद को सुरक्षित नहीं कर पाता है और उसे लेने के देने पड़ जाते हैं। भाजपा के चर्चित विधायक विनय बिहारी और उनकी पत्नी चंचला बिहारी को उठानी पड़ी है। एक मामले में दोनों ने कोर्ट में उनके वकील की ओर से विधायक विनय बिहारी और उनकी पत्नी चंचला बिहारी के अग्रिम जमानत के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिलोकी दुबे की अदालत में दाखिल की गई थी। लेकिन , सोमवार को न्यायाधीश ने विधायक और उनकी पत्नी के अग्रिम जमानत के अर्जी पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया है।
दरअसल, पिछले एक साल पहले 26 अगस्त 2022 को विधायक विनय बिहारी अपनी पत्नी चंचला बिहारी के नाम पर निर्गत लाइसेंसी राइफल को लेकर कंश वध मेले में हाथी पर चढ़कर फायरिंग किए थे। बेतिया के योगापट्टी थाना क्षेत्र के मछरगांवा बाजार के पास रमना मैदान परिसर की ये घटना है। इसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा था।
वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 29 अगस्त 2022 को विधायक और उनकी पत्नी के विरोध में 25 (9) / 27/29 (b) /30 सुसंगत धाराओं में केस दर्ज की थी। इसी मामले में विधायक के वकील ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिलोकी दुबे के अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने अर्जी को खारिज कर दी है।
बता दें कि साल 2019 में भी विधायक ने इसी कंस वध मेला में हाथी पर बैठकर फायरिंग की थी। लाइसेंसी राइफल इनकी पत्नी के नाम पर था। तब भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई थी। उस समय राइफल को जब्त कर लिया गया था।